10 वर्ष के कारावास से
7 वर्ष के कारावास से
5 वर्ष के कारावास से
3 वर्ष के कारावास से
धारा 330 » विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
अगर कोई व्यक्ति किसी बात की स्वीकृति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को डराता धमकाता हैं या सामान्य मारपीट करता है या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई काम करने के लिए यातनाएं देता है एवं मजबूर करता है तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 330 के अंतर्गत दोषी होगा।
सजा - सात वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।
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