धारा 329
धारा 330
धारा 331
धारा 332
धारा 330 » विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
अगर कोई व्यक्ति किसी बात की स्वीकृति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को डराता धमकाता हैं या सामान्य मारपीट करता है या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई काम करने के लिए यातनाएं देता है एवं मजबूर करता है तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 330 के अंतर्गत दोषी होगा।
धारा 329 » सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (ऐंठना)
सजा - आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना
धारा 330 » विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना (स्वीकृति - डराना, धमकाना, मारना - उपहति)
सजा - 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना
धारा 331 » विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (स्वीकृति - गंभीर चोट - घोर उपहति)
सजा - 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना
धारा 332 » लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना (लोक सेवक पर हमला)
सजा - 3 वर्ष की कारावास और जुर्माना
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