किसी लोकसेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति करने पर दण्ड है -

  • 1

    3 साल का कारावास + आर्थिक दण्ड

  • 2

    5 साल का कारावास + आर्थिक दण्ड

  • 3

    7 साल का कारावास + आर्थिक दण्ड

  • 4

    10 साल का कारावास + आर्थिक दण्ड

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 333 » लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना।
सजा » दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। धारा 332 » लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
सजा » तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।

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