भारतीय दण्ड संहिता की धारा 334 संबंधित है -

  • 1

    लोक सेवस की उपहति करना

  • 2

    लोक सेवक की घोर उपहति करना

  • 3

    गुस्से में की गई उपहति

  • 4

    गुस्से में की गई घोर उपहति

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 334 गुस्से में की गई चोट » प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति करना
धारा 334 के अंतर्गत कम दंड का प्रावधान है यदि गुस्से में किसी व्यक्ति द्वारा कोई चोट पहुंचाई जाती है तो 1 महीने के दंड के कारावास का निर्धारण किया गया है तथा लगभग यह माफी योग्य अपराध है, यदि गुस्से में किसी व्यक्ति को कोई साधारण चोट पहुंचा दी जाती है। धारा 331 » विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। धारा 332 » लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना। धारा 333 » लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना। धारा 334 गुस्से में की गई चोट » प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति करना।

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