गुस्से में की गई घोर उपहति के लिये दण्ड है -

  • 1

    धारा 334 के तहत 1 माह का कारावास

  • 2

    धारा 335 के तहत 1 माह का कारावास

  • 3

    धारा 334 के तहत 4 वर्ष का कारावास

  • 4

    धारा 335 के तहत 4 वर्ष का कारावास

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 335 गुस्से में की गई चोट » प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति करना
जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चार वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। धारा 334 गुस्से में की गई चोट » प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति करना
धारा 334 के अंतर्गत कम दंड का प्रावधान है यदि गुस्से में किसी व्यक्ति द्वारा कोई चोट पहुंचाई जाती है तो 1 महीने के दंड के कारावास का निर्धारण किया गया है तथा लगभग यह माफी योग्य अपराध है, यदि गुस्से में किसी व्यक्ति को कोई साधारण चोट पहुंचा दी जाती है।

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