किसी व्यक्ति के आने जाने से रोक लगाना
किसी व्यक्ति को जबरन बंद करना
1 और 2 दोनों
इनमें से कोई नहीं
अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना →
1. उसके आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाएगा।
2. किसी व्यक्ति को उसके आने जाने के सार्वजनिक रास्ते पर रोक लगाएगा या दीवार, बाउंड्री आदि कर देगा। जिससे रुकावट उत्पन्न हो।
3. किसी भी प्रकार की धमकी देकर रुकावट उत्पन्न करेगा। जैसे- कुत्तों की पीछे लगा देना, पिस्तौल (खाली भी क्यों न हो) दिखाकर रोकना, घर के बाहर ताला लगा देना आदि।
तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 339 के अंतर्गत दोषी होगा।
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