यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नजायज तरीके से कहीं किसी को बंद करके रखे, दण्डित किया जायेगा -

  • 1

    धारा 341 के तहत 1 माह के कारावास

  • 2

    धारा 342 के तहत 1 माह के कारावास

  • 3

    धारा 341 के तहत 1 साल के कारावास

  • 4

    धारा 342 के तहत 1 साल के कारावास

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 342 - {सदोष परिरोध के लिए दण्ड}
इस धारा में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को नाजायज तरीके से किसी कमरे में बंद कर के रखा है या उसे कहीं आने जाने से रोका हुआ है तो उस पर आईपीसी 340 के तहत अपराध माना जाएगा और आईपीसी 342 धारा के तहत उसे 1 साल की सजा और साथ ही साथ ₹1000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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