1 साल कारावास
2 साल कारावास
3 साल कारावास
5 साल कारावास
धारा 348 - {संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध}
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
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