भारतीय दण्ड संहिता की धारा 347 संबंधित है -

  • 1

    संपत्ति के प्रत्यावर्तन हेतु सदोष परिरोध

  • 2

    अवैध कार्य हेतु सदोष परिरोध

  • 3

    गुप्त स्थान में सदोष परिरोध

  • 4

    सदोष परिरोध

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 347 - {संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध}
उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 340 → {सदोष परिरोध का अपराध} धारा 346 - {गुप्त स्थान में सदोष परिरोध} धारा 347 - {संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध} धारा 348 - {संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध}

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