धारा 332
धारा 333
धारा 353
धारा 354
धारा 353 → लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) है, वह अपना काम कर रहा है तो वहाँ कोई अन्य व्यक्ति आकर उसे काम करने से रोकता है या उसे डराता है अपने बल का इस्तेमाल करके उसपे हमला करता है तो वह व्यक्ति कानून की नजर में एक अपराध माना जाता है।
दण्ड - ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है, ऐसे में किसी भी आरोपी को ज़मानत मिलना काफ़ी मुश्किल है। किसी भी आरोपी को निर्दोष साबित करना मुश्किल होता है।
धारा 332 » किसी व्यक्ति को उसका काम करने से रोककर उसे चोट पहुंचाना जब वो व्यक्ति एक लोक सेवक में अधिकारी हो, ऐसे अपराध को गंभीर माना जाता है। यह एक संज्ञेय अपराध माना जाता है।
धारा 333 » लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना।
धारा 354 – स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
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