धारा 352 के तहत 3 माह की सजा
धारा 353 के तहत 2 साल की सजा
धारा 354 के तहत अधिकतम 5 साल की सजा
धारा 354 के तहत 7 साल की सजा
धारा 354 – स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
निर्भय केस के बाद परिवर्तन
पहले छेड़छाड़ के मामले में अधिकतम दो साल कैद की सजा का प्रावधान था, लेकिन निर्भया केस के बाद कानून में बदलाव हुआ है और अब छेड़छाड़ को विस्तार से व्याख्या करते हुए उसमें सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं।
निर्भया केस के बाद एंटी रेप लॉ बनाया गया। इसके तहत कानून में व्यापक बदलाव किए गए। कानूनी जानकार बताते हैं कि अब 354 के तहत छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है साथ ही कम से कम 1 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है और इसे गैर-जमानती अपराध माना गया है।
धारा 352 – गम्भीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड
धारा 353 – लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
धारा 354 – स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
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