धारा 354 A
धारा 354 B
धारा 354 C
धारा 354 D
धारा 354 क → यौन उत्पीड़न
भारतीय दंड संहिता की धारा 354क के अनुसार, जो व्यक्ति
किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है; या
उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है; या
उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य/पुस्तकें दिखाता है; या
उस महिला पर अश्लील टिप्पणी/छीटाकशी करता है,
वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा और
दण्ड – 3 वर्ष या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
धारा 354 A – यौन उत्पीड़न
धारा 354 B – एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य
धारा 354 C – छिप कर देखना
धारा 354 D – पीछा करना
Post your Comments