अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत इरादे से छूता है या शारीरिक संबंध बनाने के लिये कहता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाता है वह दण्डित किया जायेगा -

  • 1

    धारा 354 A के तहत 1 साल का कारावास

  • 2

    धारा 354 A के तहत 2 साल का कारावास

  • 3

    धारा 354 A के तहत 3 साल का कारावास

  • 4

    धारा 354 A के तहत 5 साल का कारावास

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 354 क → यौन उत्पीड़न
भारतीय दंड संहिता की धारा 354क के अनुसार, जो व्यक्ति
किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है; या
उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है; या
उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य/पुस्तकें दिखाता है; या
उस महिला पर अश्लील टिप्पणी/छीटाकशी करता है,
वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा और 
दण्ड – 3 वर्ष या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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