धारा 354 A के तहत 1 साल का कारावास
धारा 354 A के तहत 2 साल का कारावास
धारा 354 A के तहत 3 साल का कारावास
धारा 354 A के तहत 5 साल का कारावास
धारा 354 क → यौन उत्पीड़न
भारतीय दंड संहिता की धारा 354क के अनुसार, जो व्यक्ति
किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है; या
उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है; या
उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य/पुस्तकें दिखाता है; या
उस महिला पर अश्लील टिप्पणी/छीटाकशी करता है,
वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा और
दण्ड – 3 वर्ष या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
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