अपहरण
व्यपहरण
अपहरण के लिए दण्ड
व्यपहरण के लिए दण्ड
धारा 359 » व्यपहरण
भारतीय दंण्ड सहिता में व्यपहरण (Kidnapping) की परिभाषा नहीं दी गयी है। धारा 359 में केवल यही कहा गया है कि व्यपहरण दो प्रकार का होता है →
i) भारत में से व्यपहरण
ii) विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। व्यपहरण का शाब्दिक अर्थ है » बाल चोरी
बालकों की ऐसी चोरी सामान्यत: उनसे भिक्षावृत्ति कराने, मुक्तिधन प्राप्त करने उनके शरीर से सम्पत्ति की चोरी करने आदि के लिये की जाती है।
धारा 362 – अपहरण
धारा 363 – व्यपहरण के लिए दण्ड
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