18 वर्ष से कम आयु के बालक
21 वर्ष से कम आयु की बालिका
विकृतचित्त व्यक्ति
उपर्युक्त सभी
व्यपहरण (kidnapping) → व्यपहरण को इग्लिश में किडनैपिंग कहा जाता है और व्यपहरण हमेशा 16 वर्ष से कम आयु में बालक और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या किसी भी उम्र के विकृतचित व्यक्ति का किया जा सकता है।
इनको बहला-फुसला कर या इनकी सहमति से अपने साथ ले जाना। ये सब व्यपहरण (किडनैपिंग) होता है।
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