धारा 362
धारा 363
धारा 363 क
धारा 363 ख
धारा 363-क - भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण का विकलांगीकरण
अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क (नाबालिक) व्यक्ति का व्यपहरण (किडनैपिंग) करके भीख मंगवाता है या विकलांग करके भीख मंगवाता है तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।
भीख मंगवाने से आशय →
1. सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों से नाच करवाना, गाने गवाना, करतब दिखाने के लिए बोलना, चीज बेचने की बोलना आदि।
2. कुछ प्राप्ति के लिए किसी प्राइवेट परिसर में नाबालिक बच्चों को भेजना आदि।
3. कोई भी ऐसा कार्य करवाना जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो जैसे - भीख मांगने के लिए आदि।
धारा 362 – अपहरण
धारा 363 – व्यपहरण के लिए दण्ड
धारा 363 क – भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण का विकलांगीकरण
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