धारा 363 के तहत 10 साल या आजीवन कारावास
धारा 363 क के तहत 10 साल या आजीवन कारावास
धारा 364 के तहत 10 साल या आजीवन कारावास
धारा 364 क के तहत 10 साल या आजीवन कारावास
धारा 364 » हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण
अगर किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करने का उद्देश्य हत्या करना मात्र है तो वह व्यक्ति धारा 364 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट »
1. दोषी व्यक्ति का हत्या करना मात्र उद्देश्य से अपराध घटित हो जाता है।
2. अगर आरोपी हत्या कर देता है तो धारा 302 (हत्या) के अपराध के साथ 364 के अपराध का भी दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 364 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं, एवं इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता है।
सजा » आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना
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