धारा 363
धारा 363 क
धारा 364
धारा 364 क
धारा 364क » फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण
अगर कोई व्यक्ति, देशी या विदेशी नक्सलवादी या आतंकवादी संगठन या कोई आपराधिक गिरोह आदि किसी भी व्यक्तियों या व्यक्ति का अपहरण करता है और उसके बदले में फिरौती मांगता है, हत्या की धमकी देता है, गंभीर चोट की धमकी देता है, या बदले में कोई अन्य आपराधिक काम करने के लिए दबाव बनाता हैं। तब ऐसा करने वाले धारा 364-क, के अंतर्गत दोषी होंगे।
नोट » यह अपराध फिरौती मांगने, धमकी देने, चोट पहुचने आदि बोलने से ही पूर्ण हो जाता है। चाहे बाद में यह कुछ नहीं हो पाया हो।
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