धारा 364
धारा 365
धारा 366
धारा 366 क
धारा 366 » विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण या किडनैपिंग बलपूर्वक करता है और जबरदस्ती विवाह के लिए दबाब बनाता है या विवाह करता है या बलात्कार करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 366 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट » किसी भी महिला का अपहरण या व्यपहरण उस महिला की मर्जी के बगैर होना चाहिए तभी यह धारा लागू होगी।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 366 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
सजा » 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना
धारा 364 – हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना
धारा 364 क – फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण
धारा 365 – किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित / क़ैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण
धारा 366 – विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
Post your Comments