किसी अवयस्क लड़की को किसी अन्य व्यक्ति से संभोग के लिए विवश करना अपराध है दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    धारा 365 के तहत 7 साल की सजा

  • 2

    धारा 366 के तहत 10 साल की सजा

  • 3

    धारा 366 क के तहत 10 साल की सजा

  • 4

    धारा 366 ख के तहत 10 साल की सजा

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 366 क » अप्राप्तवय (अवयस्क) लड़की का उपापन (प्राप्ति / दलाली)
जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय (अवयस्क) लड़की को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से तद्द्वारा विवश या विलुब्ध करेगा यह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह दोषी होगा।
सजा » 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। 
धारा 366 ख » विदेश से लड़की का आयात करना
जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए, भारत के बाहर के किसी देश से आयात करेगा, वह दोषी माना जायेगा।
सजा » 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

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