अगर किसी व्यक्ति का अपहरण उसे गुलाम बनाने या अप्राकृतिक कामवासना पूरा करने के लिये किया गया है तो दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    धारा 366 के तहत 10 साल का कारावास

  • 2

    धारा 367 के तहत 10 साल का कारावास

  • 3

    धारा 368 के तहत 7 साल का कारावास

  • 4

    उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 367 » व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण
अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण या किडनैपिंग निम्न उद्देश्य से करता है →
1. किसी व्यक्ति से गुलामी करवाना।
2. दास या दासी बनाकर रखना।
3. किसी भी गंभीर चोट की धमकी देकर अप्राकृतिक कामवासना वाले कृत्य करवाना आदि।
उपयुक्त उद्देश्य से अपहरण या किडनैपिंग करने वाला व्यक्ति धारा 367 के अंतर्गत दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 367 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
सजा » इस अपराध में 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना धारा 367 – व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण
धारा 368 – व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या क़ैद करना
धारा 369 – दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण

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