मानव तस्करी
दासों को खरीदना बेचना
वेश्यावृत्ति के लिये नाबालिक को बेचना
वेश्यावृत्ति के लिये नाबालिक को खरीदना
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 - मानव तस्करी (Trafficking of person) -
मानव तस्करी के बारे में यदि हम साधारण शब्दों में बात करें तो कह सकते हैं की किसी व्यक्ति को डरा धमका कर, बल के प्रयोग से, अपहरण कर, शक्ति का दुरूपयोग कर व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों बेच देना। मानव तस्करी कहलाता है।
सज़ा →
मानव तस्करी – 7 – 10 साल और जुर्माना
मानव तस्करी (एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार) – 10 साल से आजीवन कारावास तक और जुर्माना
बच्चे (अवयस्क) तस्करी - 10 साल से आजीवन कारावास तक और जुर्माना
बच्चों की तस्करी (एक से अधिक) – 14 साल से आजीवन कारावास तक और जुर्माना
एक से अधिक बार तस्करी - आजीवन कारावास तक और जुर्माना
यदि तस्करी में लोक सेवक शामिल हो - आजीवन कारावास तक और जुर्माना
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