बालात्संग
बालात्संग के लिए दण्ड
पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना संभोग करना
सरकारी कर्मचारी द्वारा हिरासत में ली गयी किसी स्त्री के साथ संभोग
धारा 376 (क) - पृथकृ कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग
यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभाजन के तहत अलग रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध संभोग करता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है।
सज़ा – 2 साल का कारावास और जुर्माना।
376क – पृथक् कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग
376ख – लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग
376ग – जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग
376घ – अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग
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