कम से कम 7 साल या अधिकतम आजीवन कारावास
कम से कम 7 साल या अधिकतम 10 साल कारावास
कम से कम 10 साल या अधिकतम 20 साल कारावास
कम ज्यादा कुछ भी नहीं केवल मृत्यु दण्ड
धारा 375 आईपीसी – बलात्संग
अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप होगा।
महिला के साथ किया गया यौनाचार (वेजाइनल सेक्स) या दुराचार (सोडमाइजेशन) दोनों ही रेप के दायरे में होगा।
महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में (मुंह, कान, नाक आदि) अगर पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट डालता है तो वह भी रेप के दायरे में होगा।
महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर पुरुष अपने शरीर का कोई भी हिस्सा (उंगली आदि) या कोई भी ऑब्जेक्ट डालता है तो वह भी रेप ही माना जाएगा।
महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके कपड़े उतारना या बिना उतारे ही उसे सेक्स करने के लिए पोजिशन में लाया जाता तो वह भी रेप के दायरे में होगा।
उम्र चाहे कुछ भी हो, लड़की की इच्छा या सहमति के बिना की गई ऐसी कोई भी हरकत रेप के दायरे में आती है।
महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और सेक्स में उसकी सहमति है तो भी वह रेप होगा।
दंड - कम से कम 7 साल या अधिकतम आजीवन कारावास
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