'लूट करने का प्रयत्न' को किस धारा में परिभाषित किया गया है -

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    390

  • 2

    391 

  • 3

    392 

  • 4

    393 

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 393 → लूट करने का प्रयत्न
जो कोई व्यक्ति किसी सम्पत्तिधारी की संपत्ति लूटने  की तैयारी करेगा, या कोशिश करेगा या प्रयत्न करेगा वह धारा 393 के अंतर्गत दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 393 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को हैं।
सजा » इस धारा के अपराध में 7 वर्ष की कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। 390 – लूट
391 – डकैती
392 – लूट के लिए दण्ड
393 – लूट करने का प्रयत्न

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