मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है -

  • 1

    7 वर्ष 

  • 2

    13 वर्ष 

  • 3

    10 वर्ष 

  • 4

    8 वर्ष 

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 397 → मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अनुसार लुटेरों या डकैतों ने बंदूक या किसी घातक हथियार का भय ‌दिखाकर या फिर लूट या डकैती करते समय वह अपराधी जो कि इस अपराध को अंजाम दे रहा है। 
अगर वह व्यक्ति किसी घातक हथियार का प्रयोग करके, या किसी व्यक्ति को उस घातक हथियार से गंभीर चोट पहुंचा जाएगा या फिर लूट या डकैती करते समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो उस समय यह अपराधी किसी घातक हथियार से उस दूसरे व्यक्ति की हत्या तक कर देते हैं या फिर करने की कोशिश करता है। 
सज़ा » 7 वर्ष कारावास से, दण्डनीय किया जायेगा। 394 – लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुँचाना
395 – डकैती के लिए दण्ड
396 – हत्या सहित डकैती
397 – मॄत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती

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