केवल 1
केवल 3
केवल 2
केवल 4
धारा 392 → लूट के लिए दण्ड
1. धारा 392 लूट के दण्ड की बात करती है। उपर्युक्त धारा के अनुसार लूट के अपराध में न्यूनतम सजा 10 वर्ष की कठिन कारावास होगी साथ में जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
2. अगर कोई व्यक्ति किसी राजमार्ग में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले लूट करता है तब उपर्युक्त धारा के अनुसार 14 वर्ष की कठिन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
नोट » हत्या के साथ अगर लूट करता है तब हत्या के अपराध के साथ धारा 392 जोड़ी जाना वैध होगी।
धारा 393 → लूट करने का प्रयत्न
जो कोई व्यक्ति किसी सम्पत्तिधारी की संपत्ति लूटने की तैयारी करेगा, या कोशिश करेगा या प्रयत्न करेगा वह धारा 393 के अंतर्गत दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 393 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को हैं।
सजा » इस धारा के अपराध में 7 वर्ष की कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 394→ लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुँचाना
अगर कोई व्यक्ति लूट का अपराध करता है और जिस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है उसे सामान्य चोट पहुंचाता है, (अर्थात- कम गंभीर चोट) तब चोट पहुचाने वाला व्यक्ति ही धारा 394 के अंतर्गत दोषी होगा।
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को है।
सजा » इस धारा के अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठोर कारावास तक साथ मे जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
धारा 396 → हत्या सहित डकैती
भारतीय दंड संहिता धारा 396 से अभिप्राय यह है कि कोई भी वह पांच व्यक्ति या पांच व्यक्ति से अधिक जोकि किसी भी जगह डकैती करते हैं, और फिर चाहे वह हर एक व्यक्ति डकैती करते समय किसी भी प्रकार की मदद करता है। तो हर एक व्यक्ति बराबर का दोषी होगा।
वैसे ही अगर डकैती के समय किसी से हाथापाई के दौरान वह कोई भी एक डकैत या फिर मिलकर किसी की हत्या कर दे तो हर एक व्यक्ति जो भी डकैती करने आए थे। वह हर एक दोषी ठहराया जाएंगे।
इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल का कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Post your Comments