धारा 406
धारा 404
धारा 400
402
धारा 406 → आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड
यह धारा साधरण रूप से साधरण लोगों द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित करने वालो के संदर्भ में है।
इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग के लिए तीन वर्ष का कारावास रखा गया है।
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग के लिए धारा 407, 408, 409 में विशेष लोगों के लिए दंड रखा गया है।
धारा 400 » डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड
धारा 401 » चोरों के गिरोह का होने के लिए दण्ड
धारा 402 » डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना
धारा 403 » सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग
धारा 404 » मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग
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