धारा 403
धारा 406
धारा 407
धारा 404
धारा 407 → कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात
इस धारा के अंदर वाहक, घटवाल द्वारा आपराधिक न्यास भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। वाहक उसे कहा जाता है जो किसी एक संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले इस धारा की जद में आते है। इस धारा के अंतर्गत स्टॉकिस्ट भी आते हैं जो किसी संपत्ति को कुछ नियत की गई अवधि के लिए अपने पास न्यस्त रखते है।
यदि इन लोगों द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो इस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि का कारावास एवं जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है।
उदाहरण से समझते हैं →
एक व्यक्ति की कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जो कि उस कंपनी के लिए कार्य करता है सिक्योरिटी गार्ड का कंपनी का मैनेजर उसे कुछ पैसे लेकर भेजता है एक जगह पर देने के लिए लेकिन वह व्यक्ति उन पैसों को नहीं पहुंचाता है तो यानी कि वह अपराधिक विश्वासघात कर रहा है।
धारा 400 » डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड
धारा 401 » चोरों के गिरोह का होने के लिए दण्ड
धारा 402 » डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना
धारा 403 » सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग
धारा 404 » मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग
धारा 405 → आपराधिक न्यास भंग
धारा 406 → आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड
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