यदि कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु बेचने का व्यापार करता है, तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा-

  • 1

    धारा 412

  • 2

    धारा 413

  • 3

    धारा 414

  • 4

    धारा 415

Answer:- 2
Explanation:-

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 413 की परिभाषा →
अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगता हैं कि चोरी की वस्तु को बेच रहा है या चोरी की वस्तु को बेचने का व्यापार करता है, तब ऐसा करनें वाला व्यक्ति धारा 413 के अंतर्गत दोषी होगा।
सजा » इस अपराध में आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक कि कारावास हो सकती है साथ में जुर्माना भी।
अगर आप किसी चोर या लुटेरों को जानते हैं या आपका ऐसा व्यक्ति मित्र हैं जो चोरी का काम करता है, और आप उसको जानते हैं और जानबूझकर उसका साथ देगे या उसके चोरी के समान को अपने पास छिपा कर भी रखते हैं तो आप भी एक गंभीर अपराध करते हैं। 
अगर पुलिस को यह पता चलता है कि कोई चोर जिसे आप जानते हैं कि वह चोरी या लूट करके आकर आपके घर पर ठहरा हुआ है तो आपको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। धारा 412 – ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है।
धारा 413 – चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना
धारा 414 – चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना
धारा 415 – छल

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