अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी चोर या लुटेरों का साथ देगा, छिपाकर रखेगा, या चोरी की संपत्ति को छिपा देगा, तो वह दण्डित किया जायेगा -

  • 1

    3 वर्ष का कारावास

  • 2

    5 वर्ष का कारावास

  • 3

    7 वर्ष का कारावास

  • 4

    10 वर्ष का कारावास

Answer:- 1
Explanation:-

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 414 की ओर परिभाषा →
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी चोर या लुटेरों का साथ देगा, छिपाकर रखेगा, या चोरी की संपत्ति को छिपा देगा। तब चोर या लुटेरों का साथ देने वाला व्यक्ति धारा 414 के अंतर्गत दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 414 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
इस धारा का अपराध समझौता योग्य होता है उस व्यक्ति से जिसकी संपत्ति चुराई गई हो। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।
सजा » तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। 

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