धारा 378
धारा 377
धारा 376
धारा 375
धारा 378 आईपीसी » चोरी
यदि कोई व्यक्ति किसी की मूल्यवान वस्तु, संपत्ति अथवा किसी वस्तु को, बिना उसकी सम्मति के लेना या उठाना, चोरी कहलाती हैं।
तब यह धारा 378 किसी व्यक्ति पर लागू होगी। इसके लिए आपको दण्ड IPC की धारा 379 के अंतर्गत मिलेगा।
धारा 376 » बलात्कार के लिए दण्ड
धारा 376 क » पृथक् कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग
धारा 376 ख » लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग
धारा 376 ग » जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग
धारा 376 घ » अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग
धारा 377 » प्रकृति विरुद्ध अपराध
धारा 378 » चोरी
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