धारा 375 के तहत
धारा 376 के तहत
धारा 377 के तहत
धारा 379 के तहत
धारा 378 आईपीसी » चोरी
यदि कोई व्यक्ति किसी की मूल्यवान वस्तु, संपत्ति अथवा किसी वस्तु को, बिना उसकी सम्मति के लेना या उठाना, चोरी कहलाती हैं।
तब यह धारा 378 किसी व्यक्ति पर लागू होगी। इसके लिए आपको दण्ड IPC की धारा 379 के अंतर्गत मिलेगा।
धारा 379 » चोरी के लिए दंड
जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
धारा 375 » बलात्संग
धारा 376 » बलात्कार के लिए दण्ड
धारा 377 » प्रकृति विरुद्ध अपराध
धारा 378 » चोरी
धारा 379 » चोरी के लिए दंड
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