तीन वर्ष
जुर्माने
उपर्युक्त दोनों से
इनमें से कोई नही
धारा 379 » चोरी के लिए दंड
जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
धारा 379 भी Heinous Crime से संबंधित है। जिसको हम चोरी यानी Theft कहते हैं। दोस्तों चोरी दो तरह की होती है पहली Moveable Property और दूसरी Immovable Property। दोस्तों यह धारा 379 Moveable Property से सम्बन्ध रखता हैं दोस्तों Moveable Property वह होती है जोकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाई जा सके जैसे कि मोटरसाइकिल, साइकिल, फोन, बैग जैसी अन्य चीजें। एवं Immovable Property वह होती है जोकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सके जैसे कि कोई मकान, कोई खेत, कोई सड़क, कोइ बिल्डिंग अन्य आदि।
कभी-कभी कुछ फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा। चोरी, चोरी होती है!
फिर चाहे वह छोटी हो या बड़ी लेकिन भारतीय दंड संहिता कहती है कि छोटी छोटी और बड़ी चोरी में अंतर होता है।
यहां तक की घर या दुकान के अंदर से की गई चोरी और बाहर आम रास्ते से की गई चोरी में भी अंतर होता है। घर के अंदर की गई चोरी को आईपीसी की धारा 380 के तहत दर्ज किया जाता है।
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