धारा 381
धारा 382
धारा 380
धारा 383
धारा 380 आईपीसी » निवास-गृह आदि में चोरी
भारतीय दंड संहिता कि धारा 380 के अनुसार यदि कोई किसी ऐसी इमारत या तम्बू जो मानव निवास के उपयोग में आता हो, उसमे चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगा कर दंडित किया जाता है। यह एक गैर जमानती अपराध है किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
धारा 380 » निवास-गृह आदि में चोरी
धारा 381 » लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी
धारा 382 » चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी करना
धारा 383 » उद्दापन / जबरन वसूली
Post your Comments