7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना
5 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना
10 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना
2 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना
धारा 380 आईपीसी » निवास-गृह आदि में चोरी
भारतीय दंड संहिता कि धारा 380 के अनुसार यदि कोई किसी ऐसी इमारत या तम्बू जो मानव निवास के उपयोग में आता हो, उसमे चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगा कर दंडित किया जाता है। यह एक गैर जमानती अपराध है किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
Example → कमलेश का घर मंदिर के पास है, तो कमलेश किसी दिन मंदिर मे रखी मूर्ति को चोरी करने का सोचता है और मौका पाकर वह रात में जाता है चोरी करने, जब चोरी कर रहा होता है रात में तो कोई उसे देख लेता है और वह आदमी बाकी आस पास के लोगो को बता कर पुलिस को बुलवा लेता है।
मौके पर पुलिस आ जाती है और कमलेश को गिरफ़्तार कर लेती है, जब कमलेश को कोर्ट में पेश किया जाता है तो न्यायालय उसे 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगा कर दंडित करती है।
Post your Comments