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उद्यापन के लिए दंड »
भारतीय दंड संहिता की धारा 384 उद्यापन के संदर्भ में दंड की व्यवस्था करती है। जो कोई इस प्रकार का उद्यापन करता है वह 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है।
इतना ध्यान देना चाहिए की धारा 384 के अंतर्गत साधारण उद्यापन के लिए दंड की व्यवस्था है अर्थात उनका गंभीर रूप नहीं है। अगली धाराओं के अंतर्गत उनका गंभीर रूप दिया गया है तथा उसके लिए अधिक दंड की व्यवस्था है।
आजकल हर कोई व्यक्ति जो बलवान होता है वो अपना बल दिखा कर किसी भी कमजोर व्यक्ति को धमकाता है या उसे लूटने की कोशिश करता है। उस कमजोर व्यक्ति को धमकाता है कि वो उसे मार देगा अगर वो उसके बताएं हुए बात नहीं मानेगा तो, उस कमजोर व्यक्ति से पैसे लूटने की कोशिश करता है।
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