अगर कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को क्षति, नुकसान या नष्ट करने की आशय से किसी व्यक्ति की हत्या करने, गम्भीर चोट पहुंचाने या बंधक बनाता है तो दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    धारा 436 के अनुसार 10 साल का कारावास

  • 2

    धारा 437 के अनुसार 10 साल का कारावास

  • 3

    धारा 438 के अनुसार आजीवन कारावास

  • 4

    धारा 440 के अनुसार 5 साल का कारावास

Answer:- 4
Explanation:-

436 – गॄह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा
437 – किसी तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा
438 – धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दण्ड
439 – चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड
440 – मॄत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि धारा 440 » "मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि" →
अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति को क्षति, नुकसान, हानि, या नष्ट या उपयोगिता कम करने के आशय से किसी भी व्यक्ति को हत्या करने, गंभीर चोट पहुचाने, या उसे बंधक बनाने तक कि योजना बनाता है, ओर उसका उद्देश्य उस संपत्ति को रिष्टि ही पहुँचाना है, तब ऐसा करनें वाला व्यक्ति धारा 440 के अंतर्गत दोषी होगा।
सजा » इस अपराध के लिए 5 वर्ष की कारावास और जुर्माने से दाण्डित किया जा सकता है।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book