जो कोई व्यक्ति गृह आदि को नष्ट करने की आशय को अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    3 साल के कारावास से

  • 2

    5 साल के कारावास से

  • 3

    7 साल के कारावास से

  • 4

    10 साल के कारावास से

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 436 » "गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि" → भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 436 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान →
इस धारा का अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय होता है।
सजा » आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

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