जो कोई किसी पूजास्थल के रूप में उपयोग हो रहे स्थान जैसे मंदिर, मज्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि में आगजनी करेगा, दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    3 साल का कारावास

  • 2

    5 साल का कारावास

  • 3

    7 साल का कारावास

  • 4

    10 साल का कारावास

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 436 » "गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि" →
अगर कोई व्यक्ति किसी आगजनी या विस्फोटक पदार्थों द्वारा निम्न कृत्य करता है →
1. किसी पूजास्थल के रूप में उपयोग हो रहे स्थान जैसे मंदिर, मज्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि में आगजनी करेगा।
2. किसी भवन में जैसे एक आलीशान महल से लेकर झोपड़ी, मिट्टी का मकान, दरवाजे-युक्त घासफूस की झोपड़ी आदि को नष्ट करेगा या आगजनी करेगा।
3. ऐसा बैंक या ऑफिस किसी संपत्ति की अभिरक्षा में उपयोग किया जा रहा है, उसको विस्फोट करेगा या नष्ट करेगा।
सजा » आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

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