भारतीय दण्ड संहिता की धारा 434 सम्बंधित है -

  • 1

    लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि

  • 2

    लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि

  • 3

    किसी दीपगॄह या समुद्री-चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि

  • 4

    लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि

Answer:- 4
Explanation:-

431 – लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि
432 – लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
433 – किसी दीपगॄह या समुद्री-चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि
434 – लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि धारा 434 » "लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि" →
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि पर निशान (बैरियल भी), चिन्हों को उनके कब्जे वाले स्थान से मिटाएगा, हटाएगा, नष्ट करेगा तब जैसा करने वाला व्यक्ति धारा 434 के अंतर्गत अपराधी होगा। सजा- एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

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