"किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि" करना अपराध है -

  • 1

    धारा 432 के तहत 5 साल का कारावास

  • 2

    धारा 433 के तहत 7 साल का कारावास

  • 3

    धारा 434 के तहत 1 साल का कारावास

  • 4

    धारा 435 के तहत 7 साल का कारावास

Answer:- 2
Explanation:-

432 – लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
433 – किसी दीपगॄह या समुद्री-चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि
434 – लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि
435 – सौ रुपए का या (कॄषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा धारा 433 » "किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि" →
सजा के प्रावधान → इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक का कारावास से या जुर्माना से या दोनो से दंडित किया जा सकता है।

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