3 साल कारावास
5 साल कारावास
7 साल कारावास
10 साल कारावास
धारा 432 » "लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि" →
अगर कोई व्यक्ति लोक-जल निकासी में बाधा उत्पन्न करता है या सार्वजनिक क्षेत्र ने जाने वाले पीने के पानी को रोकना है। तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 432 के अंतर्गत दोषी होगा।
सजा- पांच वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
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