429 के तहत 3 साल की तहत
429 के तहत 5 साल की तहत
429 के तहत 7 साल की तहत
429 के तहत 10 साल की तहत
धारा 429 » "किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि"
भारतीय दंड संहिता की धारा 429 किसी भी मूल्य के मवेशी या फिर ₹50 से ज्यादा के मूल्य के किसी जीव जंतु का वध करना या उसे विकलांग करने से संबंधित है।
इस धारा में हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, गाय, सांड, या बेल को उसका जो भी मूल्य हो या ₹50 से अधिक मूल्य का कोई जीव जंतु हो ऐसे जीव जंतु को जहर देने उसे विकलांग करने या फिर ऐसा बनाने जिससे कोई उपयोगी नहीं रहे यह गंभीर रिष्टि है।
इसके लिए 5 साल तक का कारावास और दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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