10 रूपये या अधिक मूल्य के जीव जन्तु का वध
50 रूपये या अधिक मूल्य के जीव जन्तु का वध
किसी भी मूल्य के जीव जन्तु का वध
सभी सत्य हैं।
धारा 428 » "दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि"
जो कोई ₹10 या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव जंतु या जीव जंतुओं का वध करने, विष देने ,विकलांग करने एवं अनुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा।
इस धारा के भीतर किसी भी पशु का नाम नहीं बताया गया है, केवल मूल्य बताया गया है। इस मूल्य के किसी जीव जंतु के प्रति कोई इस प्रकार का कृत्य किया जाता है।
जिससे वह जीव जंतु मर जाए, विकलांग हो जाए या फिर ऐसा हो जाए की वह कोई उपयोग का नहीं रहे। ऐसा कृत्य करने वाले के लिए 2 साल तक का कारावास रखा गया है।
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