संविधान (इक्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा
संविधान (तिरानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा
संविधान (चौरानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा
उपर्युक्त में से कोई नहीं
दो वर्षों में
तीन वर्षों में
पांच वर्षों में
चार वर्षों में
3,2,1
2,1,3
2,3,1
1,2,3
व्यक्ति
सरकार
पदाधिकारी
उक्त सभी
पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की
उपर्युक्त में से कोई नहीं
अनुच्छेद 239-42
अनुच्छेद 243-46
अनुच्छेद 222-26
अनुच्छेद 224-30
भारत परिषद् एक्ट-1861
भारत परिषद् एक्ट-1919
भारत परिषद् एक्ट-1909
भारत परिषद् एक्ट-1892
नगरपालिकाओं के उत्तरदायित्वों से सम्बंधित मामलों से
दिल्ली और पॉण्डिचेरी के लिए विधान सभाओं से
पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों और कार्यों से
सभी राज्यों में पंचायती राज के चुनाव से
अनुच्छेद - 14 के अधीन
अनुच्छेद - 19 के अधीन
अनुच्छेद - 21 के अधीन
अनुच्छेद - 23 के अधीन