अनुच्छेद - 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग है
अनुच्छेद - 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है
मूुख्यत: सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है
राजनैतिक रूप से संगठित वर्ग नहीं है
लॉड सभा में
कॉमन सभा में
ब्रिटिश संसद में
प्रीवी कौन्सिल में
395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ
394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियाँ
396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ
395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ
5 वर्ष, उस दिन से जिस दन से वे पद ग्रहण करते हैं
5 वर्ष , उस दिन से जिस दिन से वे पद की शपथ ग्रहण करते हैं
5 वर्ष, उस दिन से जिस दिन से निर्वाचन की घोषणा होती है
उपर्युक्त में से कोई नहीं
26 वाँ संशोधन
22 वां संशोधन
24 वां संशोधन
25 वां संशोधन
अनुच्छेद - 302
अनुच्छेद 303 (i)
अनुच्छेद 303 (ii)
अनुच्छेद 304 (b)
संविधान द्वारा
कैबिनेट द्वारा
संसद द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा
अनुच्छेद 352 के अधीन
अनुच्छेद 356 के अधीन
अनुच्छेद 359 के अधीन
अनुच्छेद 360 के अधीन
पुडेचेरी विधान सभा
सिक्किम विधान सभा
गोवा विधान सभा
दिल्ली विधान सभा
अनुच्छेद-51-A(e)
अनुच्छेद 51-A(h)
अनुच्छेद 51-A(k)
उपर्युक्त में से कोई नहीं