संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति

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संघ की कार्यपालिका - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य

संघीय कार्यपालिका - 

  • राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीमंडल आदि को शामिल किया जाता है।
  • भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख ही रह जाता है जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है।
  • भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का विस्तार से वर्णन किया गया है।

राष्ट्रपति -

  • अनुच्छेद 52 - भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।
  • अनुच्छेद 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।


निर्वाचन - 

  • अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
  • ध्यान दीजिए - सभी सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है इनमें केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, इसके साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं।

अब आपके मन में है विचार होगा कि विधान परिषद के सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं ?

  • ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है ऐसे में यदि किसी एक राज्य को शामिल किया जाएगा तो यह दूसरों राज्यों के लिए गलत होगा।
  • शुरुआती दौर में राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र शासित राज्यों को शामिल नहीं किया जाता था किंतु 70 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है।
  • अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
  • राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी ही चाहिए।


राष्ट्रपति का कार्यकाल -

  • अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्ष है हालांकि उनका कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह इस पद पर बने रहते हैं।
  • अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है अर्थात वह पुनः चुनाव लड़ सकते हैं।
  • राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।


राष्ट्रपति की योग्यताएं -

  • अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है।
  • वह भारत का नागरिक  हो।
  • कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  • लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
  • चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो।


राष्ट्रपति का शपथ -

  • अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।


महाभियोग -

  • अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है ध्यान रहे महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगता है।
  • आपने किताबों में पढ़ा होगा जहां लिखा होता है कि मुख्य न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग चलाया जाता है पर ऐसा नहीं है उन्हें साबित कदाचार के आधार पर उनके पद से हटाया जाता है।
  • महाभियोग देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही चलाया जाता है।
  • संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
  • जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना भी दी जानी आवश्यक है।
  • राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है।
  • यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी या किसी अन्य कारणवश अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
  • यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा।


अब आपके मन में होगा कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न रहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हो ?

ध्यान दीजिए अभी तक वी वी गिरी - 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक

न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला - 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और

बी डी जत्ती - 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रपति से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं - 

  • डॉ राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
  • डॉ राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं।
  • वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दो बार मतगणना हुई थी।
  • नीलम संजीव रेड्डी की पहली चुनाव में पराजय हुई जबकि दूसरी बार वह निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए।
  • भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं।


Extra Facts -

  • भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति माना जाता है।
  • राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है।
  • ध्यान दीजिए - राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है जबकि शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराया जाता है। (बहुत परेशान करता है)
  • सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।
  • राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है।
  • 42 वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है।
  • राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है।
  • भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है।
  • 1.1962 में चीन भारत युद्ध के समय
  • 2.1971 भारत पाक युद्ध के समय
  • 3.1987 की आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में
  • किंतु उसके बाद संविधान में 44 वें संविधान संशोधन से आंतरिक गड़बड़ी का स्थान सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया।
  • राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है।
  • वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है।
  • संसद का सत्र भी राष्ट्रपति बुलाता है।
  • प्रतीक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है।
  • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है।
  • अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने दंड कम करने, दंड के परिहार और विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमादान दे सकता है।
  • अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
  • राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करता है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया हो या दोनों सदन का सत्रावसान हो गया हो।
  • जिसके कारण संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है किंतु विधि की आवश्यकता है।
  • अतः राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश द्वारा ही कानून निर्मित होता है, किंतु संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
  • राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि अलग-अलग क्षेत्रों कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।
  • लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है इस प्रकार पूरे संसद में राष्ट्रपति कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है। 
  • संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है अतः संसद को तीन तत्वों से मिलकर बना माना जाता है- लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
  • राष्ट्रपति के पास परामर्श की शक्ति भी है जो कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है परंतु परामर्श मानने के लिए वह बाध्य नहीं है।


उपराष्ट्रपति -

  • उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित तमाम प्रावधान किए गए हैं।
  • अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
  • अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
  • उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा
  • व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और
  • वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो।
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए।
  • अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होती है किंतु इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।
  • उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है इसे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है।
  • इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
  • अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलवाया जाता है।
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में इसका प्रावधान है।
  • ध्यान दीजिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है इसलिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता है किंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है।
  • जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र मृत्यु या किसी अन्य कारण बस खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।


क्या आप जानते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक के लिए कार्य कर सकता है ? 

  • आप सभी को यह तो पता होगा कि राष्ट्रपति का पद खाली होने की दशा में अधिकतम 6 महीने के अंदर ही चुनाव आवश्यक है।
  • अतः उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है।

नोट- 

  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
  • भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।
  • संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
  • मंत्रिमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। गैर निर्वाचित व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है।
  • प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
  • अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है।


मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं -

  • कैबिनेट मंत्री
  • राज्य मंत्री
  • उप मंत्री और
  • एक अन्य के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
  • संसदीय सचिव मंत्री परिषद का अंग होता है।


नोट- 


  • 91 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
  • अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है।
  • प्रधानमंत्री नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद अंतर राज्य परिषद राष्ट्रपति सुरक्षा समिति वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष  होता है।
  • ध्यान रहें - भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु  25 वर्ष होनी चाहिए। 
  • 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी वर्तमान में प्रधानमंत्री सहित इनकी कुल संख्या 77 है।
  • अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।


राष्ट्रपति से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न -

  • भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है- अप्रत्यक्ष मतदान से।
  • भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है- एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा।
  • राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं - संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
  • राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए - कम से कम 50  निर्वाचक  द्वारा।
  • राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक उम्र है - आयु 35 वर्ष हो तथा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
  • भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा करता है - भारत का सर्वोच्च न्यायालय 
  • भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण के तो भाग हैं परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है - राज्यों की विधानसभा 
  • राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है - 44 में संविधान संशोधन द्वारा।
  • अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है - राष्ट्रपति द्वारा।
  • भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था - ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक।
  • राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं - अनुच्छेद 111 के अंतर्गत
  • राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है - अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 
  • राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है - अनुच्छेद 143
  • भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है - वी वी गिरि का
  • भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा किसे कहा जाता है - डॉ राधाकृष्णन को
  • राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था - एडविन लुटियंस द्वारा
  • किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है - राष्ट्रपति को


उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न -

  • भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है - संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा।
  • संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है - अनुच्छेद 63
  • राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है - उपराष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है - राष्ट्रपति को
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है - नहीं
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Exam List

संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 01
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 02
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 03
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 04
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 05
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति - 06
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
राष्ट्रपति एवं उनकी शक्तियाँ
  • Question 50
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 50
  • language Hin & Eng.
Test
Classes
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