इसके तहत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर शेष सभी देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था दी गई है।
वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं किन्तु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात भारत का अंग बना हो।
नागरिकता (संशोधन अधिनियम), 2005 का प्रवर्तन जून 2005 में हुआ
वे व्यक्ति जो अब किसी देश के नागरिक हैं किन्तु जो 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के पूर्व भारत के नागरिक थे।
चुनाव आयोग
राष्ट्रपति
संसद
संसद और विधान सभाएँ
भारत
कनाडा
आस्ट्रेलिया
संयुक्त राज्य अमेरिका
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार
विधि के समक्ष समता के अधिकार का
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का
भारत
कनाडा
ऑस्ट्रेलिया
संयुक्त राज्य अमेरिका
अनुच्छेद - 15,16,19,29,30
अनुच्छेद-29,30,20,21
अनुच्छेद 14,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28
अनुच्छेद- 19,20,21,23,24,25,26,27,28
नागरिकता अधिनियम, 1955
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 और न ही 2
केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1,2 और 3
भाग-1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक
भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक
भाग - 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक
भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक