राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थागित किया जा सकता है
सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थागित किया जा सकता है
राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थागित कर सकता है
किन्हीं परिस्थितियों में भी स्थागित नहीं किया जा सकता
राज्य द्वारा महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है
राज्य को निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति देता है
राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबन्ध करने की अनुमति देता है
राज्य के सभी उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति देता है
साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र है
मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त, प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है
मौलिक अधिकार न्यायसंगत है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है
उपरोक्त में से कोई भी नहीं
प्राकृतिक अधिकार है
मौलिक अधिकार है
मानवीय अधिकार है
कानूनी अधिकार मात्र है
गोपनियता का अधिकार
समानता का अधिकार
न्यायिक संरक्षण का अधिकार
सूचना अधिकार
अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबन्ध
अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार
सूचना का अधिकार
काम का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
मकान का अधिकार
गोलकनाथ का मामला
केशवानंद भारती का मामला
मिनर्वा मिल्स का मामला
मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दौराइराजन